सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मुआवजा राशि के भुगतान की हुई सुगम व्यवस्था… उपमुख्यमंत्री

●उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार जिलान्तर्गत सड़क दुर्घटना में तीन मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए का चेक मुआवजा राशि के रूप सौंपा।
पटना 12 दिसंबर 2021
राज्य में सड़क दुर्घटना में मुआवजा के लिए बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन-1) नियमावली 2021 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन) नियमावली 2021 लागू की गई है, जिससे सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि के भुगतान की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। उक्त बातें बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार जिलान्तर्गत सड़क दुर्घटना में तीन मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए का चेक मुआवजा राशि के रूप सौंपते हुए कहीं।
उन्होंने कहा कि पहले सड़क दुर्घटना के कारण मुआवजा के मुद्दे पर मृतक के आश्रितों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और सामूहिक दुर्घटना होने पर चार लाख रुपए मुआवजा राशि के रूप में दी जाती थी, परंतु सरकार ने लोगों की परेशानियों को महसूस करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में इस योजना में संशोधन किया गया। उन्होंने कहा कि अब इसके तहत अगर सड़क दुर्घटना में एक भी व्यक्ति की दु:खद मृत्यु होती है, तो उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। यह राशि वाहनों की बीमा करने वाली कंपनी से बाद में वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहनों की बीमा नहीं होने की स्थिति में राशि की वसूली संबंधित वाहन मालिक से किए जाने का प्रावधान संशोधित नियमावली में किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसे पचास हजार रुपए मुआवजा राशि के रूप में भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधित नियमावली के माध्यम से सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में मुआवजा राशि का भुगतान आसान हुआ है। गौरतलब है कि विगत 4 अक्टूबर को कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा थाना क्षेत्र में गेड़ाबाड़ी के पास सड़क दुर्घटना में कोढ़ा प्रखंड के ही राम कुमार, विकास कुमार और सुनील कुमार की मौत हो गई थी। जिला परिवहन कार्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इन तीनों मृतकों के आश्रितों को उपमुख्यमंत्री द्वारा पांच-पांच लाख का चेक मुआवजा राशि के रूप में सौंपा गया।
उक्त अवसर पर समाहरणालय में आयोजित अंतरिम मुआवजा भुगतान कार्यक्रम में कोढा़ की विधायक श्रीमति कविता पासवान, जिला पदाधिकारी श्री उदयन मिश्रा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित मृतक के परिजन मुन्नी देवी, विनोद प्रसाद साह तथा खोखा गुप्ता उपस्थित थे।