बिहार में 26 अगस्त से 25 सितंबर तक अनलॉक – 6 रहेगा लागू
बिहार में सभी धार्मिक स्थलों को भी समान रूप से खोला जायेगा,
मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में कोविड-19 का पालन कर श्रद्धालु पूजा कर सकेंगे।
बिहार में 26 अगस्त से 25 सितंबर तक अनलॉक – 6 लागू रहेगा, गृह विभाग के अपर प्रमुख सचिव चैतन्य प्रसाद ने दी जानकारी।
अनलॉक 6 में बिहार में सभी शिक्षण संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के लिए भी नियम प्रभावी, ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जारी रहेगी । बिहार में सभी सरकारी आवासीय स्कूलों को खोला जाएगा, सभी बोर्ड और समिति को परीक्षाएं लेने की इजाजत होगी, स्वास्थ्य विभाग की सभी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के टीकाकरण करने की जिम्मेवारी होगी।
वहीं बिहार में दुकान और प्रतिष्ठान सामान्य समय पर खुलेंगे और बंद होंगे, सभी मालिक और कर्मचारियों का टीकाकरण अनिवार्य होगा।
जबकि सभी सामाजिक, राजनीतिक और खेलकूद जैसे कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट सामान्य समय से खुल सकेंगे।
वहीं शादी समारोह में बारात और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहेगा, समारोह में हिस्सा लेने वालों की संख्या पर प्रतिबंध खत्म कर दिया गया।
बिहार में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य होगा, कितने लोग शामिल होंगे जिला प्रशासन को तय करने की छूट होगी।