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प्रथम अपीलीय प्राधिकार- सह- प्रमंडलीय आयुक्त पटना द्वारा लोक शिकायत के 13 मामलों की हुई सुनवाई

 

*पटना, रोहतास एवं बक्सर जिले के मामलों की हुई सुनवाई।*

*सुनवाई के दौरान ही आयुक्त ने BDO द्वारा पीएचसी दिनारा के डॉक्टर की उपस्थिति की करायी जांच।*

*लोक शिकायत के द्वारा लोगों को मिल रहा त्वरित न्याय, शिकायतों का हो रहा ससमय निवारण।*

*लोक प्राधिकारों को शिकायतों के प्रति संवेदनशील तथा जनता के प्रति जवाबदेह होकर शिकायतों का ससमय एवं वास्तविक निवारण करने का दिया निर्देश।*


प्रथम अपीलीय प्राधिकार- सह- प्रमंडलीय आयुक्त पटना श्री संजय कुमार अग्रवाल द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 13 मामलों की सुनवाई की गई तथा उसका निवारण किया गया। सुनवाई में रोहतास जिला के 4 मामले, बक्सर जिला के 4 मामले तथा पटना जिला के 5 मामले थे। उन्होंने प्रत्येक मामले की सुनवाई करते हुए लोक प्राधिकार एवं परिवादी का पक्ष प्राप्त कर विधि सम्मत आदेश निर्गत किया।

*मामला 1*

रोहतास जिला के परिवादी श्री नारायण गिरी द्वारा प्रथम अपील में शिकायत की गई कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनारा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ परमानंद सिंह द्वारा गलत जख्म प्रतिवेदन दी गई। इसके आलोक में सिविल सर्जन रोहतास द्वारा इनका स्थानांतरण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नटवार, दिनारा में कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के क्रम में ही प्रमंडलीय आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनारा को एपीएचसी नटवार भेजा गया तथा डॉ परमानंद सिंह के अस्पताल में उपस्थिति की जांच की गई। जांच के क्रम में डॉ परमानंद सिंह कर्तव्य पर उपस्थित पाए गए। उन्हें वहाँ जवाबदेही से कार्य करने का आदेश दिया।

प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला लोक शिकायत पदाधिकारियों को जन शिकायतों के नियमित सुनवाई एवं appeal के मामलों में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उस पर गंभीरता से कार्रवाई करें।

लोक शिकायत की सुनवाई के क्रम में पटना, बक्सर एवं रोहतास के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा संबंधित मामलों के लोक प्राधिकार एवं परिवादी तथा प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत कोषांग पटना प्रमंडल पटना श्रीमती अनुमेहा कुमारी सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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