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बिहार विधान परिषद के एक रिक्त सीट के लिए जद (यू) उम्मीदवार रोजीना नाजिश हुई निर्वाचित घोषित

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53 की उप धारा 2 के तहत हुई घोषणा।

निर्वाची पदाधिकारी ने निर्वाचित उम्मीदवार को दिया प्रमाण पत्र।

बिहार विधान परिषद सदस्य तनवीर अख्तर के निधन से रिक्त बिहार विधान परिषद के एक पद के उपचुनाव की अधिसूचना 15 सितम्बर को निर्गत हुई तथा 22 सितम्बर को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित थी। उक्त उपचुनाव में जद(यू) उम्मीदवार रोजीना नाजिश ने दिनांक 22 सितम्बर को नामनिर्देशन हेतु अपना पर्चा निर्वाची पदाधिकारी सह आयुक्त पटना प्रमंडल श्री संजय कुमार अग्रवाल के समक्ष दाखिल किया। नाम निर्देशन की उक्त अवधि में रोजीना नाजिश एकमात्र उम्मीदवार रहीं । निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप 23 सितंबर को नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रेक्षक- सह- सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार श्री विनय कुमार की उपस्थिति में निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में की गई जिसमें अभ्यर्थी रोजीना नाजिश स्वयं उपस्थित रहीं। संवीक्षा के उपरान्त नाम निर्देशन पत्र सही पाया गया। इस प्रकार रोजीना नाजिश इस उपचुनाव की एकमात्र वैध उम्मीदवार रही। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 27 सितंबर के 3 बजे अपराह् तक अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी नहीं करने के फलस्वरूप एकमात्र उम्मीदवार रोजीना नाजिश को बिहार विधान परिषद के उक्त रिक्त सीट के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53 की उपधारा 2 के तहत निर्वाचित घोषित किया गया। साथ ही बिहार विधान सभा के सभाकक्ष में निर्वाचित उम्मीदवार को प्रेक्षक सह सचिव खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग बिहार की उपस्थिति मे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री ,शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी ,माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री श्री मुकेश सहनी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

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