E-News Bihar

Latest Online Breaking News

कोरोना के खिलाफ चलेगा विशेष सघन मास्क जांच अभियान

अगले सप्ताह भी चलेगा सघन जाँच अभियान

सार्वजनिक परिवहन के वाहनों (बस, ऑटो) में चला विशेष मास्क जांच अभियान

बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में सफर करने वाले बस कंडक्टर, ड्राइवर व यात्रियों सहित कुल 818 लोगों पर की गई कार्रवाई।

89 वाहनों को किया गया जब्त।

बस और ऑटो में कोविड-19 के प्रावधानों को पालन कराने के लिए राज्यभर में चलाया गया अभियान।

सार्वजनिक वाहनों में सफर के दौरान पैसेंजरों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क नहीं लगाने पर की गई कार्रवाई।

जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई के द्वारा चलाया गया यह जांच अभियान।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में टीम गठित कर सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

बस,ऑटो में यात्रा के दौरान मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को दिया गया है निर्देश।

बस एवं ऑटो में सफर के दौरान मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सोमवार को राज्यभर में विशेष सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक, बस ड्राइवर, कंडक्टर, यात्रियों समेत लगभग 818 लोगों पर कार्रवाई की गई। जिसमें बिना मास्क 515 और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 214 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया । वहीं 89 वाहनों को जब्त किया गया।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्य सचिव, बिहार के निर्देश के आलोक में सभी जिलों में टीम गठित कर विशेष अभियान चलाया गया। इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि कि बसों और तीन पहिया वाहनों में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच की जाए एवं नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा यह अभियान चलाया गया। अगले सप्ताह भी विशेष सघन मास्क जांच अभियान चलाया जाएगा।

परिवहन सचिव ने बताया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए सुरक्षित यात्रा के लिए चेहरे पर मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक तथा सवार सभी यात्रियों के द्वारा मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित वाहन को जब्त करने की कार्रवाई करें।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में कोविड-19 के प्रावधानों के तहत शत-प्रतिशत मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button 

[responsive-slider id=1466]
error: Content is protected !!